नई दिल्ली :- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 39 शेयर ब्रोकर और सात जिंस ब्रोकर का पंजीकरण रद्द कर दिया। पंजीकरण अनिवार्यताएं पूरी करने में विफल रहने पर इन ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया गया है। नियामक ने उन 22 ‘डिपॉजिटरी’ प्रतिभागियों का पंजीकरण भी रद्द कर दिया, जो अब किसी भी ‘डिपॉजिटरी’ से संबद्ध नहीं हैं। सेबी ने तीन अलग-अलग आदेशों में कहा ”इन इकाइयों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का मुख्य कारण उन्हें ‘डिपॉजिटरी’ का सक्रिय भागीदार या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बने बिना अपने सेबी पंजीकरण का दुरुपयोग करने से रोकना है, जिससे ‘अनजान’ निवेशकों की सुरक्षा हो सके।
पंजीकरण रद्द होने के बावजूद, ये इकाइयां शेयर ब्रोकर या जिंस ब्रोकर या ‘डिपॉजिटरी’ प्रतिभागियों के रूप में की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। वे सेबी को देय किसी भी बकाया शुल्क, बकाया तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि 39 शेयर ब्रोकर और सात जिंस ब्रोकर को कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था। इसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहेंगे।