नई दिल्ली :- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दस लाख के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ 17 महीने बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत दी है।
इस मौके पर आतिशी जो दिल्ली के एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए द्वारका पहुंची थी, उन्हें जैसे ही सिसोदिया को बेल मिलने की जानकारी मिली। वह मंच पर ही भावुक हो गई। वह रुंधे गले से सिसोदिया की तारीफ कर रही थीं इस दौरान उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और आप नेता को शिक्षा क्रांति का जनक बताया।