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मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे AAP नेता

नई दिल्ली:- कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर फैसला सुनाया है।  आप नेता मनीष सिसोदिया को वर्तमान में रद्द की जा चुकी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था। आप सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी है।

आप नेता संजय सिंह ने जमानत मिलने पर कहा है कि “य सत्य की जीत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला आप के पक्ष में आया है और हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं।  यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है।

सुनवाई के दौरान मनीष सिदोतिया के वकील ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6-8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो आरोपी दोबारा ज़मानत की मांग कर सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है।

ईडी ने कहा कि आरोपी गैरजरूरी दस्तावेज मांग रहे हैं। सैकड़ों आवेदन दाखिल किए लेकिन कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखाते। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बहुत अधिक आवेदन दाखिल नहीं हुए। इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को ज़िम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं।

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