Dastak Hindustan

देश में आज से लागू होगा नया दूरसंचार अधिनियम,जानिए क्या-क्या हुए बदलाव

नई दिल्ली:- देश में आज नया संचार कानून लागू होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले साल ही संसद में यह अधिनियम पारित हो गया था जिसे 26 जून 2024 को लागू किया जा रहा है। दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार कानून भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 दोनों की जगह लेगा। नया अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को संबोधित करता है।

 

 

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के तहत केंद्र सरकार 26 जून 2024 को वह तिथि निर्धारित करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।’ 26 जून से प्रभावी होने वाला यह नियम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा।

 

 

अब 9 सिम कार्ड पंजीकृत कराने की मिली अनुमति

नए कानून के तहत लोगों को अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड पंजीकृत कराने की अनुमति है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग अधिकतम छह सिम कार्ड ही रख सकते हैं। अधिकतम सीमा से अधिक का उपयोग करने वाले व्यक्ति को पहली बार उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।

 

 

पत्रकारों को मिलेगी छूट

दूरसंचार के नए कानून के तहत समाचार उद्देश्यों के लिए राज्य और केंद्रीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा भेजे गए संदेशों को निगरानी से छूट दी गई है। हालांकि, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की कॉल और संदेशों की निगरानी की जा सकती है और उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है यदि उनकी समाचार रिपोर्टों को देश की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है।

 

ऐसी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *