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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने सुनी बचाव पक्ष की दलीलें

नई दिल्ली :- महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आगे की सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है। बृजभूषण के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अपने मुवक्किल को आरोपमुक्त करने की मांग को लेकर दलीलें रखीं।

उसने मामले में अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास का दावा किया था। पुलिस ने पहले अदालत से मामले में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपितों की इस दलील का विरोध किया था कि चूंकि कुछ घटनाएं विदेश में हुई थीं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। पुलिस ने कहा कि बृजभूषण की ओर से विदेश और दिल्ली सहित भारत में की गई यौन उत्पीड़न की घटनाएं एक ही अपराध का हिस्सा हैं।

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