नई दिल्ली :- पान-मसाला, तंबाकू और गुटखा (gutka) प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लग सकता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से आज नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है। जीएसटी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन का भी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
अगर तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को रजिस्टर्ड करने में विफल रहती है तो उसको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
बिल में संशोधन के बाद लिया फैसला
सरकार के इस कदम का उद्देश्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवेन्यू लीकेज (curb revenue leakage) को रोकना है। फाइनेंस बिल, 2024 ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।