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सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक ईमेल से पीएम की तस्वीर वाले बैनर को हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक ई-मेल से पीएम मोदी की तस्वीर वाले केंद्र सरकार के बैनर को हटाने का आदेश दिया है। पीएम की तस्वीर, “सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास” के नारे के साथ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने ईमेल पर संलग्न की थी। NIC को इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘कल देर शाम सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया कि शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में नीचे की तरफ एक छवि है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से आने वाले ई-मेल से उस छवि को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे एनआईसी ने उन्हें शीर्ष अदालत की तस्वीर के साथ बदल दिया है।

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