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ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हुआ बड़ा ऐलान, मस्जिद का होगा सर्वे

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) :- वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। जिला अदालत ने शुक्रवार, 21 जुलाई को इसकी इजाजत दे दी। भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) को ये सर्वे कराने की अनुमति दी गई है। अदालत के फैसले के मुताबिक विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ASI को तब तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपनी है। इसमें ASI को ये बताना होगा कि परिसर का सर्वे कब होगा।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर 21 जुलाई को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की बेंच ने फैसला सुनाया। लाइव लॉ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने निर्देश दिया कि ASI का सर्वे सुबह 8-12 बजे के बीच होना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि सर्वे के दौरान नमाज़ पर कोई रोक नहीं होगी और ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई को वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर में श्रंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने लायक बताया था। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।।

जिला अदालत ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनने योग्य बताया था। अदालत के इस फैसले को इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इस मामले में पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं की रोजाना पूजा करने की मंजूरी मांगी थी। मुस्लिम पक्ष की दलील इस याचिका के खिलाफ थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत को ये तय करना था कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं।

इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत मामला सुनने योग्य नहीं बनता है। 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के बदलाव पर रोक लगाता है।

वहीं हिंदू पक्ष की दलील में कहा गया था कि 1993 तक, “ज्ञानवापी के पीछे की ओर” श्रंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति थी। 1993 के बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने वहां रोजाना प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया। अभी याचिका दायर करने वाली महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की मंजूरी मिली हुई है।

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