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अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने मीडिया से कहा कि ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी।

आपको बता दें मुख्तार बांदा जेल में बंद है और उसकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। बांदा जेल से मुख्तार जज अवनीश गौतम से खुद को बेगुनाह होने की गुहार लगाता रहा लेकिन जज ने साक्ष्यों के आधार पर मुख्तार की सारी दलील खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

अब से लगभ तीन दशक पहले 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की वाराणसी के लहुराबीर स्थित चेतगंज इलाके में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने छोटे भाई अजय राय के साथ अपने मकान के बाहर खड़े थे। एपी एमएलए/कोर्ट से अवधेश राय मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अजय राय खेमें में खुशी की लहर फैल गई। वहीं मुख्तार खेमें में मायूसी छा गई।

अवधेश राय हत्याकांड के फैसले से पहले अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जगह-जगह पर पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। चेकिंग भी की जा रही है ताकि कोई अवांछित तत्व कचहरी के बाहर या अंदर न रहे। कोर्ट के चारों गेट पर भी फोर्स तैनात है।

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