Dastak Hindustan

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने शुरू की एक नई सुविधा

नई दिल्ली :- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक नई सुविधा शुरू की है। सीबीडीटी की तरफ से ई-अपील स्कीम लॉन्च कर दी गई है जिसका ऐलान इस साल के बजट में किया गया था। नई सुविधा के तहत टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) या टैक्स कलेक्टेड एट सॉर्स से जुड़ी अपील ऑनलाइन की जा सकेगी। इनका निपटारा भी ऑनलाइन ही होगा।

ई-अपील स्कीम के तहत जॉइंट कमिश्नर (अपील) के सामने ये शिकायतें पहुंचेंगी। फिर वे इन अपीलों को निपटाएंगे या उनका आवंटन और उन्हें ट्रांसफर भी कर सकेंगे। इस प्रोसेस से टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी।

वीडियो के जरिए होगी सुनवाई

जॉइंट कमिश्नर (अपील) के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित कानूनों के तहत जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। मगर फिजिकल मीटिंग न होने के चलते उन्हें समन जारी करने की अथॉरिटी नहीं होगी। दरअसल अपीलकर्ता पर्सनल सुनवाई की अपील वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एसेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपीलकर्ता अपने मामले के निपटारे के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकेंगे और सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।

 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *