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तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना हुई जारी

नई दिल्ली:- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के लिए बाध्य करती है। दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धूम्रपान के दृश्यों वाली सभी वेब सीरिज और फिल्मों को न केवल शुरुआत में ही बल्कि बीच में जब इस तरह के दृश्य आएंगे तो उस समय स्वास्थ्य चेतावनी दिखाने की जरूरत होगी। नाम न छापने की शर्त पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंडस्ट्री के लोगों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर के विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है।

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मसौदा अधिसूचना के अनुसार तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों को कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड के तम्बाकू विरोधी चेतावनी दिखानी होगी।  अधिकारियों के अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की गई वेब सीरीज और फिल्मों में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और धूम्रपान को बड़े पैमाने पर बिना डिस्क्लेमर के दिखाया जा रहा है जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के स्पष्ट उल्लंघन है।

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