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संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने वाली याचिका की गई खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की गुजारिश की गई थी। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने संबंधी निर्देश जारी किया जाए। कोर्ट ने हालांकि इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता और वकील जय सुकीन से कहा कि न्यायालय इस बात को समझता है कि यह याचिका क्यों और कैसे दायर की गई और वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहता।

सुकीन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका की प्रमुख हैं और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय सुनवाई नहीं करना चाहता, तो उन्हें याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

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