नई दिल्ली :- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है और बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी को जांच की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि जहां तक जांच का सवाल है, अदालत दखल देने की इच्छुक नहीं है।हालांकि पीठ ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर 25 लाख रुपये का जुमार्ना लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में केवल यह कहा गया है कि यदि आप चाहें तो जांच करें और उस आदेश से जांच एजेंसी के पास स्वतंत्र रूप से जांच की शक्ति है।राजू ने कहा, वह शक्ति अबाध है और इसे छीना नहीं जा सकता है।