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सोनभद्र में 15 वर्ष की नाबालिग बालिका का निकाह हो रहा था जिसे तत्काल लिया गया संज्ञान

विवेक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट

सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):-  दोपहर मे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना विण्ढमगंज अन्तर्गत बुटबेढवा विण्ढमगंज में एक 15 वर्ष नाबालिग बालिका का निकाह कराया जा रहा था जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू/ दुध्दी नोडल शेषमणि दुबे

सामाजिक कार्यकर्ता वीणा राव, आकांक्षा उपाध्याय व थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा तत्काल विण्ढमगंज बुटबेढवा पहुंच कर नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया ।

उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 26/04/2023 को अपनी पुत्री की निकाह इटावा के रहने वाले लड़के के साथ बालिका का निकाह कराने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका के माता, पिता, से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालिका के उम्र के संबंध में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 15 वर्ष पाया गया टीम द्वारा बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है।

बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टिम द्वारा नाबालिग बालिका की कल निकाह न कर दिया जाये इस कारण टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया।

जिसके सम्बन्ध में शेषमणि दुबे द्वारा मौकेपर उपस्थित व अन्य लोगों से आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह / विवाह कराये साथ ही यह बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या 9506918569 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा।

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