आत्मा त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट
मिर्जापुर:- सीजीएम कोर्ट द्वारा खनन विभाग मिर्जापुर में पूर्व में तैनात सर्वेयर राम सुरेश समेत अन्य लोगों पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है अहरौरा नगर निवासी साकिर खान उर्फ बबलू खान पट्टा धारक से पट्टे की सीमांकन को लेकर खनन कार्यालय में विवाद हुआ था जिस पर अहरौरा निवासी ने न्यायालय में खनन कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया था जिसमें आज न्यायालय द्वारा गैर जमानती धाराओ पूर्व में तैनात खनन कर्मियों के खिलाफ
323 504 506 147 148 379 के तहत मुकदमा कायम करने का कोर्ट ने दिया है आदेश