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आफताब पूनावाला की जमानत पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी अदालत

नई दिल्ली :- आफताब न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था।न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा तभी फैसला होगा। अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि उसने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी।

 

आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था। न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है, पूनावाला ने कहा, ”मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर उसने जमानत याचिका वापस ले ली।”

 

न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमानत याचिका पेश की जाएगी या नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।

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