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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को भेजा जेल

लखनऊ:- उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स के बड़े अफसर को जेल और जुर्माना की सजा दी है। इसमें डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को जेल और जुर्माना हुआ है। हाईकोर्ट ने पाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी करदाता का उत्पीड़न कर रहे थे ।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार उत्पीड़न जारी था।हाईकोर्ट ने कन्टेम्प्ट का दोषी माना,7 दिन की जेल भेज दिया है। इससे इनकम टैक्स विभाग को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली पर HC की गंभीर टिप्पणी की है। इनकम टैक्स के केसों की बाढ़ आ गई है। करदाता का उत्पीड़न करने के जुर्म में अफसर को जेल भेजा गया है।

डिप्टी कमिश्नर लखनऊ रेंज टू को सजा हुई है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उत्पीड़न कर रहे थे। 23 पेज के आदेश में इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली का भेद खुला है। करदाताओं का उत्पीड़न और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है सीनियरों के इशारे पर उत्पीड़न करने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर हरीश गिडवानी को 7 दिन की जेल, 25 हजार जुर्माना लगाया है।

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