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ब्रिटेन की अदालत ने निरव मोदी की जमानत याचिका को 10वीं बार किया खारिज

ब्रिटेन:- लंदन की हाई कोर्ट ने एक बार फिर से निरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जो भारत में 6,498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी हैं। जस्टिस माइकल फोर्डहम ने अपने फैसले में कहा कि निरव मोदी के भागने का उच्च जोखिम है और उनके खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है।
निरव मोदी पर आरोप
निरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वह मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका को 10वीं बार खारिज किया गया है।
अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निरव मोदी के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है और उनके भागने का उच्च जोखिम है। अदालत ने यह भी कहा कि निरव मोदी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उनके भागने से न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
सीबीआई की भूमिका
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निरव मोदी की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि निरव मोदी के खिलाफ एक मजबूत मामला है और उनकी जमानत से न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सीबीआई ने यह भी कहा कि वह निरव मोदी को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या है मामला?
निरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों पर 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। निरव मोदी मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका को 10वीं बार खारिज किया गया है।
अगले कदम
अदालत के फैसले के बाद, निरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सीबीआई ने कहा है कि वह निरव मोदी को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

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