नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 पर सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम राहत की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और सभी पक्षों को लिखित तर्कों का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा का बयान
इस मामले में अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण मामले को अगले मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि उस दिन मुस्लिम पक्ष, सरकार और संशोधन का समर्थन करने वाले सभी हस्तक्षेपकर्ताओं की सुनवाई होगी।
लिखित तर्कों का आदान-प्रदान
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे रविवार तक लिखित तर्कों का आदान-प्रदान करें और सोमवार तक उन्हें दाखिल करें। इसके बाद मंगलवार को अंतरिम राहत पर सुनवाई होगी।
अगली सुनवाई
अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अंतरिम राहत पर फैसला करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के भविष्य को तय करेगा।