नई दिल्ली:- लोकसभा में वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। यह विधेयक वाक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए लाया गया था। विधेयक के पारित होने के बाद यह राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
– वाक्फ़ संपत्ति की परिभाषा: विधेयक में वाक्फ़ संपत्ति की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब केवल आधिकारिक तौर पर घोषित या समर्पित वाक्फ़ संपत्ति ही मान्य होगी।
– वाक्फ़ के लिए आवश्यक शर्ते: विधेयक में वाक्फ़ के लिए आवश्यक शर्तों में संशोधन किया गया है। अब वाक्फ़ के लिए आवश्यक होगा कि व्यक्ति कम से कम पांच साल से मुसलमान हो।
– महिलाओं के अधिकार: विधेयक में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अब वाक्फ़ संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता है।
– वाक्फ़ ट्रिब्यूनल: विधेयक में वाक्फ़ ट्रिब्यूनल की संरचना में संशोधन किया गया है। अब वाक्फ़ ट्रिब्यूनल में एक जिला अदालत के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव शामिल होंगे।
विपक्ष की आलोचना
वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 को विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।
सरकार का बचाव
सरकार ने वाक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वाक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए लाया गया है और यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।