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“बर्बरतापूर्ण”: बाल उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले की निंदा की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर तीखी टिप्पणी की है जिसमें कहा गया है कि बच्ची के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार के प्रयास के बराबर नहीं है। फ़ैसले को “पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय” बताते हुए शीर्ष अदालत ने फ़ैसले पर रोक लगा दी है और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बीआर गवई ने टिप्पणी की कि यह “संवेदनशीलता की मात्रा – शून्य” थी। यह फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं सुनाया गया था – यह फ़ैसला सुरक्षित रखे जाने के चार महीने बाद सुनाया गया था इसलिए इसमें सोच-समझकर विचार करना शामिल था। लेकिन यह एक अमानवीय दृष्टिकोण है।

इस मामले में दो लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को लिफ्ट दी, उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता के शोर मचाने से पहले उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। निचली अदालत ने उन्हें आईपीसी की बलात्कार की धारा (जो आईपीसी की धारा 375 है) के तहत तलब किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोप खारिज करते हुए कहा था कि उनके कृत्य से बलात्कार का इरादा नहीं दिखता।

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