प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में जमानत मिल गई है जिससे सीतापुर जिला जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है जहां वे 30 जनवरी से बंद थे।
11 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उन्हें भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 के तहत दर्ज मामले में जमानत दे दी थी। लेकिन उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) के तहत एक और आरोप लगाया जिसके लिए अधिकतम सजा 10 साल है। इस नए आरोप ने उनकी रिहाई को टाल दिया जिसके लिए उन्हें एक बार फिर निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा।
मंगलवार को सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें धारा 69 के तहत जमानत दे दी जिसके बाद उनके लिए ₹1-1 लाख के दो जमानत बांड जमा किए गए, उनके वकील ने कहा।
राठौर को 30 जनवरी को 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और राजनीति में मदद करने का वादा करके बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे आरोपों का खंडन करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।