नोएडा (उत्तर प्रदेश): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को आवंटित 1000 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। यह जमीन यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के लिए दी थी। लेकिन 3621 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में असफल रहने पर फरवरी 2020 में YEIDA ने आवंटन रद्द कर दिया था। कोर्ट के फैसले से करीब 2500 घर खरीदारों को राहत मिलेगी।
कोर्ट ने YEIDA को दिए निर्देश:
– रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करे।
– चार हफ्ते में एक समिति गठित करे जो परियोजनाओं की निगरानी करेगी।
– रिफंड चाहने वाले खरीदारों के लिए औपचारिक निकास नीति बनाए।
– 2020 से अब तक के समय को शून्य काल माना जाएगा यानी खरीदारों पर कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
समिति में ये होंगे सदस्य:
– आवास एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव।
– यूपी रेरा के अध्यक्ष।
– YEIDA के सीईओ।
– खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि।
जेपी एसोसिएट्स और YEIDA में बकाया को लेकर मतभेद:
– YEIDA के अनुसार जेपी एसोसिएट्स पर 3621 करोड़ रुपये का बकाया है।
– जेपी एसोसिएट्स का दावा केवल 1483 करोड़ रुपये ही बकाया हैं।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद YEIDA खुद परियोजनाओं को पूरा करेगा और खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा।