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सत्येंद्र जैन बनाम बांसुरी स्वराज: मानहानि मामले में सेशंस कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से केस का रिकॉर्ड तलब किया है।

क्या है मामला?
सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी इंटरव्यू में उन्हें भ्रष्ट और फर्जी बताया था। बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। जैन के मुताबिक ये बयान झूठे थे और उनकी छवि खराब करने के मकसद से दिए गए थे।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्यों खारिज की थी याचिका?
20 फरवरी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया था। बांसुरी स्वराज ने अपने बचाव में कहा था कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है और विधानसभा चुनाव के चलते दायर की गई थी।

क्या बोले सत्येंद्र जैन?


सत्येंद्र जैन ने कहा कि बांसुरी स्वराज के बयान का कोई आधार नहीं था और इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि उनकी याचिका पर पुनर्विचार किया जाए।

आगे क्या?
अब सेशंस कोर्ट ने इस मामले में बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी जिसमें यह तय होगा कि मानहानि का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं।

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