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सनातन धर्म पर दिए गए बयान के लिए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई नया मामला नहीं: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु : तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सनातन धर्म पर दिए गए उनके विवादित बयान के मामले में बिना कोर्ट की अनुमति के उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नए मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

सितंबर 2023 में एक कार्यक्रम में स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म “डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारी है” और “सनातन” से इसका संबंध “मिटा दिया जाना चाहिए”, जिसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू और कर्नाटक समेत कई जगहों पर कई एफआईआर दर्ज की गईं। अब वह सभी मामलों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं और उन्होंने तर्क दिया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और भाजपा नेता नूपुर शर्मा से जुड़े मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सभी मामलों को कर्नाटक स्थानांतरित करना उचित कदम माना था लेकिन बाद में और मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि क्या किसी अन्य धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणियों की अनुमति दी गई होगी।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वह स्टालिन के बयान की जांच नहीं कर रहा है बल्कि वह मामलों को एक साथ लाने पर काम कर रहा है। अब इन पर अप्रैल में सुनवाई होगी।

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