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सर्वोच्च न्यायालय: “दहेज हत्या के मामलों में जमानत पर ‘लापरवाही’ न बरतें: बहुत कुछ दांव पर लगा है! न्याय त्वरित और गंभीर होना चाहिए”

नई दिल्ली : दहेज हत्या के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी तरह की नरमी की सख्त आलोचना करता रहा है जिसमें कहा गया है कि केवल आरोपी को जेल में जाने से बचाने के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे न्याय वितरण प्रणाली में समाज का विश्वास खत्म होता है। दहेज हत्या को एक “गंभीर सामाजिक चिंता” बताते हुए न्यायालय ने कहा कि जब किसी युवा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाया जाता है तो न्यायपालिका को अधिक सतर्कता और गंभीरता के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

यह बयान तब दिया गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला के ससुराल वालों को जमानत देने के आदेश को खारिज कर दिया जिसकी शादी के दो साल बाद दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि गंभीर आरोपों की गहन जांच की आवश्यकता है।

धारा 498ए (क्रूरता) और 304बी (दहेज हत्या) आईपीसी के मामलों में सख्त रुख अपनाने की जरूरत दोहराते हुए अदालत ने कहा कि 2022 में दहेज हत्या के 6,454 मामले दर्ज किए गए। इस मामले में पोस्टमार्टम में महिला के शरीर पर भयानक चोटों और गला घोंटने के निशान पाए गए और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे उसे मोटरसाइकिल पाने के लिए बेलगाम क्रूरता सहने के लिए मजबूर किया गया था जिसे वह चाहता था और उसके बाद एक कार भी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया: वह दहेज हत्या के पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी तरह के समझौते से संतुष्ट नहीं होगा। अदालतों को जमानत के अनुरोधों पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों की कीमत चुकानी पड़े।

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