रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित सीडी कांड में सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया।
कोर्ट में क्या हुआ?
मंगलवार को भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसके बाद न्यायाधीश भूपेश कुमार बसंत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
बघेल ने कहा- ‘सत्यमेव जयते’ वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इसे सत्य की जीत करार दिया और बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया।
क्या है सीडी कांड?
– अक्टूबर 2017 में एक विवादित सीडी सामने आई थी जिसे तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री का बताया गया।
– एक बीजेपी नेता ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई।
– पुलिस ने दिल्ली में छापा मारकर पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया।
– इसके बाद मंत्री ने भूपेश बघेल पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
– मामला सीबीआई को सौंपा गया और भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
– 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई और बघेल मुख्यमंत्री बने।
कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं।
बीजेपी की प्रतिक्रिया
बीजेपी ने इस फैसले पर संतोष जताया लेकिन कहा कि वे कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे।
अब कोर्ट के फैसले से भूपेश बघेल और कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है जबकि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।