नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा पर एनएलयू के कंसोर्टियम की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया है। यह अपील क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया था।
क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा का मामला
क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा का मामला तब शुरू हुआ जब एक उम्मीदवार ने परिणामों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया था कि परिणामों में कई गलतियाँ थीं और उन्हें समीक्षा की आवश्यकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा का आदेश दिया। हालांकि एनएलयू के कंसोर्टियम ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है।
एनएलयू के कंसोर्टियम की अपील
एनएलयू के कंसोर्टियम ने अपनी अपील में कहा है कि क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा का आदेश गलत है। कंसोर्टियम का तर्क है कि परिणामों में कोई गलती नहीं है और उन्हें समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में क्लैट यूजी परिणामों की समीक्षा पर एनएलयू के कंसोर्टियम की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया गया है यह मामला क्लैट यूजी परिणामों की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका से संबंधित है।