मुंबई (महाराष्ट्र): बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरुवार 13 फरवरी 2025 के कारोबार बंद होने के बाद से ये बैन अगले छह महीनों के लिए लागू हो चुका है।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI का बैन:ग्राहक पैसा नहीं निकाल सकेंगे, मुंबई में बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़
मुंबई10 मिनट पहले
ग्राहक पैसा नहीं निकाल सकेंगे मुंबई में बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़
मुंबई में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर डिपॉजिटर्स जमा हो गए हैं।
मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ने कल यानी गुरुवार 13 जनवरी को नियमों का पालन न करने के चलते बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी हैं। अब बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकेगा।
मुंबई के अंधेरी में विजयनगर ब्रांच के बाहर जमा हुए अकाउंट होल्डर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहां तक कि उसकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं।
बैंक की एक ग्राहक सीमा वाघमरे ने कहा, “हमने कल ही पैसे जमा किए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है। अब वे कह रहे हैं। कि हमें तीन महीने के भीतर अपना पैसा मिल जाएगा। हमें ईएमआई देना है और पता नहीं हम इसे कैसे मैनेज करेंगे।”
ब्रांच के बाहर जमा हुए अकाउंड होल्डर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा।
ब्रांच के बाहर जमा हुए अकाउंड होल्डर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा।
मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए आरबीआई का एक्शन
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि, वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत है।
छह महीने के लिए प्रभावी रहेगा आरबीआई का बैन
आरबीआई बैंक की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों को मॉडिफाई करेगा। ये प्रतिबंध 13 फरवरी, 2025 से छह महीने के लिए प्रभावी रहेंगे।
5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकेंगे डिपॉजिटर्स
RBI ने बताया कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। मार्च 2024 के अंत में सहकारी बैंक के पास 2436 करोड़ रुपए जमा थे।