( उत्तराखंड): उनिफोर्म सिविल कोड: उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता (यूसीसी)। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे यूसीसी पोर्टल लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण लिव-इन रिलेशनशिप लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में होंगे बदलाव। जानिए यूसीसी के मुख्य बिंदु और कैसे बदलेगा आपका जीवन।
जागरण संवाददाता देहरादून। Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी को लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक एक दिन पहले राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा।
इसे लेकर सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लांचिंग भी करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। दोपहर साढ़े बारह बजे सचिवालय में होगा यूसीसी का पोर्टल लॉन्च होगा।
नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन में जन्मे बच्चे और लिव-इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे।