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ट्रम्प के नागरिकता आदेश को अमेरिकी जज ने किया निरस्त

वाशिंगटन(अमेरिका):- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नागरिकता संबंधी आदेश को एक अमेरिकी जज ने निरस्त कर दिया है। इस आदेश में ट्रम्प ने नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए नए नियमों की घोषणा की थी।जिला न्यायाधीश विलियम ऑरिक ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प का यह आदेश “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” है। उन्होंने कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

इस आदेश से प्रभावित होने वाले लोगों में वे शामिल हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ट्रम्प के आदेश में कहा गया था कि ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले अपने अवैध रहने की अवधि के लिए जुर्माना भरना होगा। जज ऑरिक ने अपने फैसले में कहा कि ट्रम्प का यह आदेश न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह अमेरिकी नागरिकता कानूनों के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आदेश अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा।

इस फैसले से ट्रम्प प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। ट्रम्प ने अपने अभियान में अवैध आप्रवासन को रोकने का वादा किया था और इस आदेश को इसी वादे के तहत लागू किया गया था। हालांकि इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए एक बड़ी जीत है और उन्हें अब नागरिकता के लिए आवेदन करने में आसानी होगी।

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