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आयकर विभाग ने 15 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक किया आवेदन की अंतिम तिथि विस्तार

नई दिल्ली:- आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया है। यह फैसला करदाताओं के अनुरोध और तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए और अधिक समय मिल सके।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई करदाता तकनीकी कारणों जैसे वेबसाइट पर समस्याओं और अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। ऐसे में विभाग ने अपनी पहल करते हुए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि करदाता आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।

इस फैसले से विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं। विभाग ने इस दौरान सभी करदाताओं से यह अपील की है कि वे जितना जल्दी हो सके अपनी दावेदारी दाखिल करें और किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचें।

इस विस्तार से करदाताओं को समय मिलने के अलावा आयकर विभाग को भी अधिक रिटर्न प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं यह कदम सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत कराधान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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