नई दिल्ली:-सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की याचिका जिसमें उन्होंने प्रतिस्पर्धा आयोग ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा उनके खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती दी है को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की याचिका पर सुनवाई न करे जब तक कि यह मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं हो जाता।
सीसीआई ने अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये कंपनियां अपने प्लेटफ़ॉर्म पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में शामिल हैं। अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि सीसीआई के पास उनके खिलाफ जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसके परिणामस्वरूप अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के व्यापारिक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।