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एक्सपायरी डेट को लेकर FSSAI का बड़ा फैसला, इन चीजों की नहीं होगी डिलीवरी

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके तहत अब एक्सपायरी डेट वाले उत्पादों की डिलीवरी पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। FSSAI ने निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं तक एक्सपायर होने वाले खाद्य और पेय उत्पादों की डिलीवरी नहीं की जाएगी चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर भौतिक दुकानों के माध्यम से। यह फैसला खासकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जहां पर अक्सर एक्सपायरी डेट पास कर चुके उत्पादों की बिक्री हो रही थी।

एफएसएसएआई का निर्देश:

– एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि अब खाद्य वस्तुओं की एक्सपायरी डेट की निगरानी अधिक सख्त की जाएगी।

– यदि किसी उत्पाद की एक्सपायरी डेट निकट है तो उसे उपभोक्ताओं तक नहीं भेजा जाएगा चाहे वह डिलीवरी के दौरान हो या फिर भंडारण में।

– एफएसएसएआई ने सभी खाद्य वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे केवल ताजे और उपयुक्त उत्पाद ही उपभोक्ताओं को प्रदान करें।

आखिर क्यों यह निर्णय लिया गया?

यह फैसला उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे खाद्य विषाक्तता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस कदम से FSSAI का उद्देश्य बाजार में केवल गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कहां लागू होगा?

यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा खासकर उन शहरों और इलाकों में जहां ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी का चलन बढ़ा है। FSSAI ने निर्देश दिया है कि सभी खाद्य उत्पाद विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह कदम भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करेगा। एफएसएसएआई के इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि केवल सुरक्षित और ताजे उत्पाद ही बाजार में मौजूद रहें।

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