नई दिल्ली :- सिंगापुर की अदालत ने 47 साल के भारतीय नागरिक को नौ सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने 25,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) की राशि बैंक अकाउंट में भूलवश ट्रांसफर किए जाने के बावजूद वापस नहीं की, जबकि उसे पता था कि यह राशि उसकी नहीं थी।
पेरियासामी मथियाझगन ने 14 अक्टूबर को पैसों की हेराफेरी का जुर्म कबूला और अदालत को बताया कि उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया था और इसका कुछ हिस्सा भारत में परिवार को भेज दिया था।
लोन के पैसे गलत अकाउंट में जा पहुंचे
पेरियासामी ने 2021 से 2022 तक प्लंबिंग और इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम किया। उनकी कानूनी परेशानियां 6 अप्रैल, 2023 को शुरू हुईं, जब उसी फर्म की एक महिला एडमिनिस्ट्रेटर ने उनके बैंक खाते में 25,000 सिंगापुर डॉलर ट्रांसफर कर दिए, जिसे उन्होंने फर्म का अकाउंट समझा था। राज्य अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) लिम योव लियोंग ने अदालत को बताया कि महिला ने कंपनी से पर्सनल लोन लिया था और वह इसे चुकाना चाहती थी।
कई बार पैसे चुकाने के लिए भेजे गए लेटर
‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने एसपीओ के हवाले से कहा कि गलत ट्रांसफर करने के बाद महिला को उसी दिन (फर्म के एक निदेशक की ओर से) पता चल गया कि अकाउंट कंपनी का नहीं है और कंपनी को नकदी नहीं मिली है। इसके बाद महिला ने पेरियासामी के बैंक को गलत ट्रांसफर के बारे में बताया और पैसे वापस पाने के लिए मदद मांगी।
10 अप्रैल 2023 को बैंक ने पेरियासामी को एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि महिला ने नकदी वापस करने की मांग की गई थी। उसी साल 9 मई को कंपनी ने उसे एक दूसरे लेटर के जरिए बताया कि नकदी वापस नहीं मिला है। इसके बाद बैंक ने 23 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पेरियासामी को पैसे अकाउंट में आने के था अंदाजा
जांच से पता चला कि पेरियासामी को उस महीने की शुरुआत में पता चल गया था कि पैसे उसके बैंक खाते में जमा हो गए थे। एसपीओ ने कहा कि अपराधी को किसी दूसरी जगह से इतनी बड़ी नकदी मिलने की उम्मीद नहीं थी और वह जानता था कि यह रकम उसकी नहीं है। इसके बावजूद उसने 11 और 12 मई को चार अलग-अलग लेन-देन में 25,000 सिंगापुर डॉलर को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।