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मंडी में मस्जिद के ‘अवैध’ हिस्से को गिराने पर लगी रोक, कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को

मंडी,(हिमाचल प्रदेश) : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक मस्जिद का ‘अवैध’ हिस्सा गिराने के आदेश पर प्रधान सचिव टीसीपी (नगर तथा ग्राम नियोजन) ने रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर 2024 को होगी। यह मस्जिद जेल रोड पर स्थित है जिसे नगर निगम ने अवैध घोषित किया था और टीसीपी नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए इसे गिराने का आदेश दिया गया था। हिंदू संगठनों ने 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को मंडी शहर में प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों में जेल रोड पर बनी इस मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराने की मांग उठाई गई थी। इसके बाद निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को टीसीपी के नियमों के खिलाफ मानते हुए गिराने का आदेश दिया था।

इसके बाद 20 सितंबर को नगर निगम ने इस मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए थे। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद संचालन समिति को एक महीने का समय दिया था ताकि वह अपना पक्ष रख सके या मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के आदेश पर अमल कर सके। अब प्रधान सचिव टीसीपी ने इस ढांचे को गिराने के आदेशों पर रोक लगा दी है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी जिसमें नगर निगम को अपने कार्यालय अभिलेखों के साथ अपना पक्ष रखना होगा।

फिलहाल मस्जिद का अवैध हिस्सा नहीं गिराया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले की अंतिम निर्णय 20 अक्टूबर की सुनवाई के बाद होगा।

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