नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने आज 1998 में बिहार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया जबकि 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा है। साथ ही पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी सहित 6 लोगों को बरी करने का फैसला सुनाया है।
बिहार के विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था।हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जनता दल यूनाइडेट के नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, पूर्व सांसद सूरज भान, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत आठ लोगों को इस मामले में बरी किया था।