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आंध्र प्रदेश में जल्दी लागू होगी नई शराब नीति

नई दिल्ली :- एन. चंद्रबाबू नायडु की अगुवाई वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने मंगलवार को नई शराब पॉलिसी अधिसूचित की। इसके बाद अब हरियाणा और अन्य प्रदेशों की तहत निजी रेटल विक्रेताओं को शराब बेचने की इजाजत देती है। नायडु सरकार को अनुमान है कि राज्य में नई शराब निति लागू होने के बाद 5,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इक्ठ्ठा होने का अनुमान है। नई नीति के तहत अब 99 रुपये में शराब उपलब्ध होगी।

इस दिन लागू होगी नई नीति

सरकार ने आज नई शराब पॉलिसी को अधिसूचित करते हुए शराब की खुदरा ब्रिकी का निर्णय लिया है।इसके तहत राज्य भर में कुल 3736 खुदरा शराब की दुकानें खोली जाएंगी। यह नीति 12 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएगी, जो 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। कम दाम में शराब उपलब्ध कराने के पीछे का उद्देश्य अवैध शराब की डिमांड को कम करना है। देश बनने वाली शराब को प्रोत्साहित किया जाएगा।

लाइसेंस की फीस है इतनी

दुकानों के लाइसेंस ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित किए जाएंगे। ई नीति के तहत लाइनेंस की चार कैटगेरी चिन्हित की गई है, जिसकी फीस 50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक है। बता दें कि दुकान मालिकों को अपनी बिक्री पर 20% का लाभ मिलेगा और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को पांच साल की अवधि के लिए लाइसेंस देगी, जिसकी लाइसेंस फीस 1 करोड़ रुपये होगी।

जून महीने में हरियाणा सरकार ने लागू की थी नई नीति

बता दें कि इससे पहले जून महीने में हरियाणा सरकार 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। जिसमें शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से राज्य सरकार को 83 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, राज्य सरकार को 2024-25 में लगभग ₹ 250 करोड़ की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है।

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