बेंगलुरु (कर्नाटक):- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती ने पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस कर दिए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर मूडा को इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईडी ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। पिछले सप्ताह बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सिद्दरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े भू-आवंटन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई राज्य लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है।
इस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंफोर्समेंट केस इंफोर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है। ईडी के पास अब आरोपितों से पूछताछ करने और जांच के दौरान उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है। इस घोटाले की जांच में अब मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी। मामला अभी प्रारंभिक चरण में है और जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर रही हैं।
आखिर क्या है मामला?
मुडा ने पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन के बदले में उन्हें 50:50 के अनुपात से भूखंड आवंटित किए थे। आरोप है कि मैसुरु के कसाबा होबली के कसारे गांव में स्थित उस 3.16 एकड़ जमीन पर भी पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था जिसकी एवज में प्लाट आवंटित हुए। सिद्दरमैया का कहना है कि वह कानूनी जंग लड़ेंगे और बेदाग निकलेंगे।
मैं मुआवजा प्लॉट वापस करना चाहती हूं: सिद्दरमैया की पत्नी
इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती ने MUDA को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस कर दिए हैं। उनके पत्र में लिखा है, “मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके मुआवजा प्लॉट वापस करना चाहती हूं। मैं मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को प्लॉट का कब्जी भी वापस कर रही हूं। कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं।”
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य के खिलाफ भू-आवंटन में गड़बड़ी के मामले में लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप मैसुरु में लोकायुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सिद्दारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू सहित अन्य को नामजद किया गया है।
यह मामला मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े भू-आवंटन घोटाले से संबंधित है। आरोप है कि भू-आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है जिसमें जमीन की खरीद और उपहार देने के दौरान अनियमितताएं हुई हैं। लोकायुक्त पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
पिछले सप्ताह विशेष अदालत द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। अब प्रक्रिया के अनुसार लोकायुक्त पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर सकती है और जांच के दौरान आवश्यक कदम उठा सकती है।