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जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने जारी किए नए नियम

नई दिल्ली :- आज लोग लंबी यात्राओं के लिए भारतीय रेलवे को पहली प्राथमिकता देते हैं। यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर करने के लिए कई कैटेगरी उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें जनरल, स्लीपर, एसी जैसी कैटेगरी शामिल हैं। इसी तरह ट्रेन में कुछ जनरल कोच लगाए जाते हैं। इन कोच में सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर आप जनरल टिकट के जरिए सफर कर रहे हैं तो इसके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। गलती होने पर आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जनरल टिकट की भी वैधता होती है। इसके तहत इन टिकटों के जरिए यात्रा की जाती है।

रेलवे ने अनारक्षित टिकटों पर दिन भर यात्रा करने के चलन को रोकने के लिए यात्रा शुरू करने की समय सीमा तय की है। पहले बिना समय की पाबंदी वाले नियम के कारण टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था। इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसे रोकने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकटों के लिए समय सीमा तय की थी।

जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करें

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपको 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़ना जरूरी है. वहीं अगर यात्रा 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा की है तो जनरल टिकट 3 दिन पहले खरीदा जा सकता है. अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए टिकट खरीदता है तो उसे जिस स्टेशन पर जाना है, वहां से निकलने वाली पहली ट्रेन से पहले या टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी. ऐसे में अगर आपका टिकट 199 किलोमीटर की दूरी के लिए है तो आपको तुरंत 3 घंटे बाद यात्रा करनी होगी।

आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है

ऐसा न करने पर इसे बिना टिकट यात्रा माना जाता है और जुर्माना वसूला जाता है। वहीं अगर आप 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो आप न तो टिकट कैंसिल कर सकते हैं और न ही किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। कुछ लोग जनरल टिकट पर यात्रा पूरी होते ही अपना टिकट लेकर किसी और को बेच देते थे। जिससे वे दिनभर जनरल टिकट पर यात्रा करते थे। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है।

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