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बिहार में जमीन सर्वे के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं

पटना (बिहार):- बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा हैं। इस सर्वे में आये दिन नई-नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा हैं की बिहार जमीन सर्वे में मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं हैं। खबर के अनुसार भूमि एवं राजस्व विभाग ने कहा है की जमीन सर्वे के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 3 (1) में पूर्वजों के मृत्यु प्रमाणपत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 3 (1) वंशावली में जमीन रैयत को सिर्फ पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित तिथि और साल की जानकारी देनी हैं।

बता दें की बिहार जमीन सर्वे के फॉर्म 3 (1) में पूर्वजों के मृत्यु प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जमीन के मालिक की मृत्यु की जानकारी देनी होगी, जिसे मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से मान्यता मिल जाएगी। इसलिए आप इसको लेकर ज्यादा टेंशन न लें।

दअसल बिहार में बहुत से लोग अपने पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इसी को देखते हुए अब राजस्व एवं भूमि सुधार ने सफाई दी हैं और कहा है की सर्वे के दौरान अमीन को भी बस इसकी जानकारी देनी है, मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं।

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