नई दिल्ली :- देश के नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण सिर्फ 21 दिन के भीतर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों को यह आदेश-निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों की शिकायतों को 21 दिन के अंदर निपटाना है। बता दें, पूर्व में सरकारी विभागों को शिकायतों के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित था। सभी मंत्रालयों के सचिवों ने संबंधित विभागों और एचओडी को आदेश भेज दिया गया है।
जन शिकायत के समाधान के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने समय सीमा घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी। 21 दिन की नई समय सीमा के साथ अब समय सीमा 10 साल पहले की तुलना में लगभग एक तिहाई रह गई है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस ) पर सरकार को हर साल 30 लाख से अधिक जन शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस वर्ष अब तक केंद्र औसतन 13 दिनों में शिकायतों का निपटारा कर रहा है। जुलाई 2024 में केंद्रीय सचिवालय में लगातार 25वें महीने, मासिक निपटान एक लाख मामलों को पार कर गया। इससे लंबित मामलों में कमी आई है। सरकार के दावे के अनुसार, केंद्रीय सचिवालय में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 66,060 रह गई है। इनमें से 69% शिकायतें 30 दिनों से कम समय से लंबित हैं।