नई दिल्ली :- राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब सुनवाई पांच सितंबर को होगी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय शुक्रवार को परिवादी बीजेपी नेता गवाही देने नहीं आए तो अगली तिथि दे दी गई। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले एमपी-एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था।
इसमें राहुल गांधी, अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिया गया था, जो जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह को क्लीनचिट दी जा चुकी थी। परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल पर तत्कालीन विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने 27 नवंबर 2023 को आइपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए उन्हें तलब किया था।
गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो इस वर्ष 20 फरवरी को विशेष न्यायालय में उपस्थित होकर उन्होंने जमानत करवा ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 26 जुलाई को न्यायालय में पेश होकर बयान दर्ज कराया था। अब परिवादी को साक्ष्य के लिए तलब किया गया
है।