जयपुर राजस्थान: शैक्षणिक संस्थान बंद करने और ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के वायरल फर्जी आदेश की जांच अब पुलिस करेगी। गृह विभाग की ओर से इस मामले में अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66, 71 और 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि रविवार रात किसी ने गृह विभाग की ओर से फर्जी आदेश जारी कर वायरल कर दिया था। वायरल आदेश में शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के आदेश जारी किए थे। आदेश में गृह सचिव के रूप में एनएल मीना के फर्जी हस्ताक्षर किए हुए थे।आदेश गृह विभाग ग्रुप 9 से जारी किया गया था।आपको बता दें कि फर्जी वायरल आदेश के कारण स्कूलों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ स्कूलों ने तो छुट्टी भी कर दी थी। हालांकि बाद में ज़ी मीडिया पर खबर प्रसारित कर आदेश के फर्जी होने और वायरल किए जाने का खुलासा किया गया था।