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कोर्ट ने ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोका

कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोका है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सहित तीन अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बयानबाजी ने यहां तक तूल पकड़ा कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. पिछले महीने ममता बनर्जी ने दावा किया था कि कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन जाने से डरती हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 28 जून को दीदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, “मैं इसका स्वागत करता हूं, मैंने ममता बनर्जी को अधिकतम सम्मान और आदर देने की कोशिश की है और उन्हें एक सम्मानित संवैधानिक सहयोगी के रूप में माना है। उन्होंने मेरे बारे में जो टिप्पणी की, उसकी उनसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। मेरा सभी से बस यही अनुरोध है कि नफ़रत की राजनीति बंद करें, आपसी सम्मान बेहतर है।”

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