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नया टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 26 जून से पूरे भारत में लागू

नई दिल्ली:-  केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को आंशिक रूप से 26 जून को लागू कर दिया गया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं।

नए एक्ट के प्रमुख बातें

अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा ।

इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा ।

फर्जी तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना ।

किसी भी इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सेस्पेंड कर सकती हैं और सरकार मैसेज प्रसार को जहाँ चाहे रोक सकती हैं।

प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की संतुष्टि लेना अनिवार्य होगा।

पुराने समस्त टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएँगे।

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