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जर्मनी बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए सख्त कोविड प्रतिबंध करेगा लागू

जर्मनी ने घोषणा की है कि वह देश में कोविड-19 संक्रमण की चौथी लहर से लड़ने के लिए बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए सख्त नियम पेश करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया, तथाकथित 2जी नियम, जिसे संघीय राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है, खुदरा क्षेत्र पर लागू होंगे।

इसका अर्थ है कि केवल टीकाकरण ठीक हो चुके लोग ही स्टोर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को इस नियम से बाहर रखा जाना है।

2जी का अर्थ जीम्पएफटी (टीकाकरण) या जेनेसन (रिकवर्ड) है।कार्यवाहक चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने नामित उत्तराधिकारी ओलाफ स्कोल्ज संघीय राज्यों के सरकार के प्रमुखों के साथ एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हमारे देश में स्थिति गंभीर है।सार्वजनिक या निजी स्थानों पर ऐसे लोगों के साथ बैठकें जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है या जो हाल ही में कोविड-19 से ठीक नहीं हुए हैं, एक घर के साथ-साथ दूसरे घर के अधिकतम दो लोगों तक सीमित रहेंगे।सरकार ने कहा कि इंडोर क्लब डिस्कोथेक को बंद किया जाना है, जहां क्षेत्रीय सात-दिवसीय घटना दर प्रति 100,000 निवासियों पर 350 से अधिक नए संक्रमणों की सूचना है।मर्केल ने जोर देकर कहा कि सख्त कोविड-19 उपाय राष्ट्रीय एकजुटता का कार्य है, जो संक्रमण संख्या को कम करने देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव को दूर करने के लिए आवश्यक है।

आरकेआई ने कहा कि दैनिक संक्रमण भी रिकॉर्ड स्तर के करीब रहा, गुरुवार को एक दिन के भीतर 73,209 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए।

स्कोल्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जर्मन नागरिकों से टीकाकरण करने का आग्रह किया।

जर्मन सरकार ने कहा कि देश अपने टीकाकरण अभियान को तेज करने पर काम कर रहा है, क्रिसमस तक पहले, दूसरे बूस्टर टीकों की 30 मिलियन अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराई जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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