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टैक्सपेयर्स को राहत

नई दिल्ली :-टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी ने गुरुवार (25 अप्रैल) को इनकम टैक्स एक्ट के तहत ट्रस्टों, संस्थानों और फंड्स द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है।

सीबीडीटी ने साफ किया कि एक्सटेंडेड डेट उन मामलों में भी लागू होती है जहां कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड एक्सटेंडेड ड्यू डेट के भीतर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा, और बाद में, एक नई एंटिटी के रूप में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10AC प्राप्त किया।

-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB
सीबीडीटी ने कहा कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड्स जिनके रिन्युअल के आवेदन केवल लेट फाइलिंग करने या गलत सेक्शन कोड के तहत फाइल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून की समय सीमा के भीतर फॉर्म 10AB में नया आवेदन जमा कर सकते हैं. फॉर्म 10A/फॉर्म 10AB के मुताबिक, आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे।

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