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गौतमबुद्ध नगर जिले में अगले 24 दिनों के लिए धारा 144 लागू

गौतमबुद्ध नगर :- दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में अगले 24 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यह आदेश 3 अप्रैल को जारी किया गया है। ऐसे में अब 26 अप्रैल तक पूरे गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।

पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर ने ‘एक्स’ हैंडल पर यह जानकारी दी है। बताया गया है कि आगामी त्योहार- अलविदा जुमा, ईद तथा रामनवमी पर्व मनाए जाने के दृष्टिगत दिनांक 03.04.2024 को Crpc की धारा 144 लागू की जाती है। यह आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 26.04.2024 तक प्रभावी रहेगा।

 

धारा 144 क्यों लागू?

जारी आदेश में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में कई त्योहार हैं। इसके साथ-साथ कई परीक्षाएं, विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन और लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में इन मौकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किया जा रहा है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 3 अप्रैल से 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी।

 

इन 14 चीजों पर रहेगा बैन

1. बगैर परमिशन के 5 या इससे अधिक लोगों का जुलूस निकालने पर बैन। सार्वजनिक जगह पर समूह बनाने पर भी रोक।

 

2. सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के आसपास तक ड्रोन उड़ाने पर रोक। बगैर परमिशन वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी भी बैन।

 

3. रात 10 से सुबह 6 बजे तक धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों और अन्य आयोजनों में लाउडस्पीकर पर बैन।

 

4. सार्वजनिक जगहों और रास्तों पर नमाज, पूजा अर्चना जैसे धार्मिक आयोजनों पर रोक।

 

5. विवादित स्थलों, जहां प्रथा न रही हो, पर पूजा, नमाज आदि अदा करने पर बैन। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि पर भी रोक।

 

6. सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, जुलूस के रास्तों पर और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सूअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण पर बैन।

 

7. धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थलों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

 

8. कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले सामान लेकर चलने पर बैन।

 

9. शादी-बारात और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर बैन।

 

10. गुमराह, विवाद या वैमनस्य पैदा करने वाले ऑडियो, वीडियो, सीडी, आदि बेचने, बजाने या दिखाने पर बैन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर भी रोक।

 

11. सार्वजनिक जगहों पर शराब या मादक पदार्थों के सेवन पर बैन।

 

12. पुलिसकर्मी, नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग या सफाई कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार या मारपीट करने पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा।

 

13. खुले स्थानों या घर की छतों पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ, सोड़ा वाटर का बोतल, या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर बैन।

 

14. कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना है।

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