Dastak Hindustan

सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई।

नई दिल्ली:- देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दिया है।केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया।

22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। केजरीवाल हाई कोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतिम राहत दी जाए। अदालत ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।

ED के कई बार समन भेजने पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है. एक ओर जहां ईडी बार-बार समन भेज रही है, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल नोटिस को इग्नोर करते जा रहे हैं., जिनमें से आठ बार अरविंद केजरीवाल समन को इग्नोर कर चुके हैं. आज यानी गुरुवार को 9वें समन के तहत अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश होने के लिए कहा है. हालांकि, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बड़ा दांव चला था लेकिन हाईकोर्ट याचिका खारिज कर दी।

जानिए क्या है मामला

दरअसल यह मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अबकारी नीति को तैयार करने और कथित तौर से भ्रष्टाचार से संबंधित है।जिसे बाद में नीतियों को रद्द कर दिया था।उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की सिफारिश के बाद CBI ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज की और साथ ही ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच शुरू कर दी। अब तक ED पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।

ऐसी अन्य खबरों के लिए यह  क्लिक करे 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *